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rajpal yadav news latest: दिल्ली हाईकोर्ट में राजपाल यादव की जमानत को लेकर सुनवाई हो रही थी. इसको लेकर राजपाल के वकील में कोर्ट में दलील दी तो जस्टिस ने बताया कि बार-बार पेशी के दौरान एक्टर ने पैसा देने का वादा किया लेकिन कभी पेमेंट नहीं की. गुरुवार को आखिरी वक्त पर उनके वकील ने तारीख मांग ली. जानिए कोर्टरूम में क्या हुआ और जज ने क्या सख्त टिप्पणी की…
राजपाल यादव की जमानत याचिका पर अब हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि आप इसलिए जेल नहीं गए क्योंकि कोर्ट ने कोई आदेश दिया था. आप इसलिए जेल गए क्योंकि आपने कोर्ट के सामने किए अपने वादे पूरे नहीं किए. जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने यह टिप्पणी तब की जब राजपाल यादव के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल को कोर्ट की कार्रवाई के बारे में गुमराह किया गया था. अदालत ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया.
कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस शर्मा ने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि यादव या उनके वकील 25 से 30 बार अदालत के सामने पेश हुए. एक सीनियर वकील उनकी ओर से बयान देता रहा. राजपाल यादव कम से कम पांच बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद पेश हुए. हर बार उन्होंने कहा कि वे अपने वकील के बयानों का सम्मान करेंगे और भुगतान करेंगे. कोर्ट ने कहा कि आप गुमराह नहीं हैं. आपने खुद कहा था कि विदेश जाकर पैसे कमाऊंगा और भुगतान करूंगा.
भुगतान को लेकर उलझन
कोर्ट ने यह भी कहा कि यादव की ओर से पेश वकील कभी पैसे कोर्ट में जमा करने की बात कहते रहे, तो कभी सीधे शिकायतकर्ता को भुगतान करने की, जिससे लगातार भ्रम की स्थिति बनी.
दोपहर बाद क्या हुआ?
अदालत ने दोपहर 2:30 बजे दोबारा सुनवाई तय की थी और कहा था कि इस बीच वकील अपने मुवक्किल से स्पष्ट निर्देश ले लें लेकिन दोपहर की सुनवाई में वकील ने कहा कि वे राजपाल यादव से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं. इसके बाद कोर्ट ने उनके अनुरोध पर मामला सोमवार (16 फरवरी) तक के लिए टाल दिया. अदालत ने शिकायतकर्ता से राजपाल यादव की जमानत याचिका पर जवाब मांगा है. अब बेल अर्जी पर 16 फरवरी को सुनवाई होगी.
पूरा केस क्या है?
यह मामला चेक बाउंस से जुड़ा है. मई 2024 में सेशन कोर्ट ने राजपाल यादव को 6 महीने की सजा सुनाई थी. बाद में हाई कोर्ट ने सजा इस भरोसे पर सस्पेंड की कि यादव बकाया रकम चुका देंगे. यादव ने कुल ₹2.5 करोड़ चुकाने का वादा किया था. न तय तारीख पर भुगतान हुआ, न कोर्ट को संतोषजनक कारण मिला.
आखिर जेल क्यों जाना पड़ा?
2 फरवरी को हाई कोर्ट ने यादव को सरेंडर करने का आदेश दिया. 4 फरवरी को समय बढ़ाने की अर्जी खारिज कर दी गई और 5 फरवरी को आखिरकार राजपाल यादव ने सरेंडर किया. कोर्ट ने साफ कहा कि यादव ने भुगतान और समझौते के नाम पर बार-बार स्थगन मांगा, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया.
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