डिजिटल दौर में पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन के बढ़ते मामलों के बीच अभिनेता विवेक ओबेरॉय को बड़ी कानूनी राहत मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके नाम, तस्वीर, आवाज और पहचान से जुड़े कंटेंट के बिना अनुमति इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने सभी उल्लंघनकारी कंटेंट को तुरंत हटाने का आदेश देते हुए साफ कहा कि ऐसा करना अपराध होगा.
विवेक ओबेरॉय को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत.
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में विवेक ओबेरॉय के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए साफ कहा है कि उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीर, वीडियो, आवाज या पहचान से जुड़ी किसी भी कंटेंट का इस्तेमाल गैरकानूनी माना जाएगा. अदालत ने इस तरह की सभी उल्लंघनकारी कंटेंट को तुरंत हटाने का आदेश भी दिया है, ताकि भविष्य में इस तरह के मामलों पर सख्ती से रोक लगाई जा सके.
विवेक ओबेरॉय को पर्सनैलिटी राइट्स मामले में बड़ी राहत
विवेक ओबेरॉय की ओर से कोर्ट में पक्ष रख रहीं वरिष्ठ एडवोकेट सना रईस खान ने बताया कि यह आदेश अभिनेता के नाम, छवि और आवाज को कानूनी सुरक्षा देता है. उन्होंने कहा कि विवेक ओबेरॉय न सिर्फ एक अभिनेता हैं, बल्कि पिछले दो दशकों से सामाजिक और बिजनेस जगत में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. ऐसे में उन्हें जानबूझकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर निशाना बनाना सिर्फ कानूनी उल्लंघन नहीं, बल्कि उनके निजी जीवन और परिवार पर सीधा हमला है.
सना के अनुसार, अभिनेता की शिकायत में यह भी सामने आया कि कई एआई कंपनियां और डिजिटल प्लेटफॉर्म बिना इजाजत उनके फोटो, वीडियो और आवाज का इस्तेमाल प्रमोशन के लिए कर रहे थे. कई बार ऑनलाइन साइट्स से कंटेंट हटाने की अपील की गई, लेकिन जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तब विवेक ओबेरॉय को अदालत का सहारा लेना पड़ा.
कोर्ट ने इस मामले में यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति का परिवार या वंश सार्वजनिक संपत्ति नहीं होता. सिर्फ मुनाफा कमाने या क्लिकबेट के लिए किसी की पहचान से खिलवाड़ करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह फैसला न सिर्फ विवेक ओबेरॉय के लिए, बल्कि पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक मजबूत मिसाल माना जा रहा है.
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प्रांजुल सिंह 3.5 साल से न्यूज18 हिंदी से जुड़ी हुई हैं. उन्होंने Manorama School Of Communication (MASCOM) से जर्नलिज्म और मास कम्यूनिकेशन में डिप्लोमा किया है. वो 2.5 साल से एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही है…और पढ़ें
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