हाईकोर्ट में सोमवार को अभिनेता राजपाल यादव की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पैसों के भुगतान को लेकर अहम बहस हुई। सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल 1.5 करोड़ रुपए की राशि एफडीआर (फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद) के जरिए जमा करने को तैयार हैं। हालांकि, जस्टिस शर्मा ने साफ कर दिया कि यह राशि एफडीआर के बजाय डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी। अदालत ने यह भी रिकॉर्ड पर लिया कि 25 लाख रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट पहले ही जमा किया जा चुका है। इसके अलावा 75 लाख रुपए का एक और डीडी पूर्व में जमा कराया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब शेष 1.5 करोड़ रुपए की राशि आज दोपहर 3 बजे तक डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना अनिवार्य है। जस्टिस शर्मा ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी राशि जमा कर दी जाती है, तो राजपाल यादव को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। वहीं, यदि तय समय तक भुगतान नहीं होता है, तो मामले पर दोबारा कल सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट का रुख सख्त नजर आया और भुगतान के तरीके को लेकर किसी भी तरह की ढील देने से इनकार कर दिया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि आदेशों का पालन निर्धारित प्रारूप में ही किया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई अब आज दोपहर 3 बजे तय की गई है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि तय समय सीमा के भीतर शेष राशि जमा होती है या नहीं, क्योंकि इसी पर राजपाल यादव की अंतरिम राहत निर्भर करेगी।
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