कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिल्म कांतारा चैप्टर 1 से जुड़े बयान पर दर्ज एफआईआर मामले में रणवीर सिंहको जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि एक्टर ने ‘चामुंडी दैवा’ पर टिप्पणी के बाद माफी मांगी है, फिर भी जांच जारी रहेगी. अगली सुनवाई तक राज्य को कोई कठोर कदम न उठाने को कहा गया है, लेकिन रणवीर की कानूनी मुश्किलें फिलहाल टली नहीं हैं. मामले में सुनवाई अब आज शाम 4 बजे होनी है.
फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ के सीन की नकल उतारने पर रणवीर सिंह से लोग नाराज हुए और उन पर भगवान का अपमान करने का आरोप लगाया. बाद में उन्होंने भावनाओं को अनजाने में ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगी.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की उस याचिका पर अंतरिम सुनवाई की, जिसमें उन्होंने फिल्म ‘कांतारा: चैप्टर 1’ से जुड़े अपने कथित बयान के आधार पर दर्ज एफआईआर को चुनौती दी है. मामला उस टिप्पणी से जुड़ा है, जो कथित तौर पर ‘चामुंडी दैवा’ को लेकर की गई थी.
शाम 4 बजे फिर होगी सुनवाई
सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि एक्टर ने संबंधित टिप्पणी पर बाद में सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है. अदालत ने राज्य सरकार को आपत्तियां दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को आज शाम यानी 24 फरवरी, शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है.
‘रणवीर सिंह जाओ, जांच में सहयोग करो’
अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि उसने रणवीर सिंह के बयानों पर संज्ञान लिया है, जिसमें उन्होंने चमुंडी दैव (देवता) पर टिप्पणी की थी और बाद में इसके लिए माफी भी मांगी थी . हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए कहा है और अगली सुनवाई तक कोई कठोर कदम न उठाने का निर्देश दिया है . साथ ही, अदालत ने रणवीर सिंह को जांच में पूरा सहयोग करने का भी निर्देश दिया.
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद पिछले साल गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के समापन समारोह से जुड़ा है. वहां रणवीर सिंह ने ‘कांतारा’ के एक्टर और निर्देशक ऋषभ शेट्टी की जमकर तारीफ की थी . फिल्म के एक सीन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा था, ‘मैंने थिएटर में फिल्म देखी और ऋषभ, यह एक शानदार प्रदर्शन था, खासकर वह शॉट जब एक महिला भूत (फीमेल घोस्ट) आपके शरीर में प्रवेश करती है…ट .
बेंगलुरू के अधिवक्ता प्रशांत मेथल ने आरोप लगाया कि रणवीर सिंह ने देवी चामुंडेश्वरी को ‘फीमेल घोस्ट’ (महिला भूत) कहकर हिंदू देवी का अपमान किया और करावली क्षेत्र की पवित्र दैव परंपरा का मजाक उड़ाया . इस शिकायत के आधार पर हाईग्राउंड्स पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 196, 299 और 302 के तहत मामला दर्ज किया था .
रणवीर सिंह ने अपनी याचिका में दलील दी है कि उनके बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया और उनका कोई आपराधिक इरादा नहीं था . उनके वकील ने अदालत को बताया कि उनका मकसद सिर्फ रिषभ शेट्टी के अभिनय की प्रशंसा करना था . विवाद बढ़ने पर रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक माफी भी मांगी थी, जिसका उल्लेख अदालत ने भी किया . अब मामले की अगली सुनवाई आज शान 4 बजे होगी.
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शिखा पाण्डेय News18 Digital के साथ दिसंबर 2019 से जुड़ी हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. News18 Digital से पहले वह Zee News Digital, Samachar Plus, Virat Vaibhav जैसे प्रतिष्ठ…और पढ़ें
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