मुंबई की एक अदालत ने करण जौहर की याचिका पर उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। पॉपुलर इन्फ्लूएंसर और यूट्यबर कैरी मिनाटी उर्फ अजय नागर ने कुछ समय पहले ही फिल्ममेकर करण जौहर को रोस्ट करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था, जिस पर फिल्ममेकर ने आपत्ति जताते हुए उसके खिलाफ याचिका दायर की थी। 9 फरवरी को हुई सुनवाई ने कोर्ट ने वो वीडियो डिलीट करने और साथ ही इस तरह की वीडियोज पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया है। करण जौहर की याचिका पर 9 फरवरी को मुंबई की एक अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान जज पांडुरंगा भोसले ने करण जौहर पर बने रोस्ट वीडियो को मानहानिकारक माना और इसे हस्तक्षेप योग्य पाया। सुनवाई के दौरान जज ने कहा, “प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि अजेय नागर और दीपक चार (कैरी मिनाटी चैनल के मैनेजर) ने वादी (करण जौहर) के खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए हैं और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया है। इन वीडियो को तुरंत हटाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्हें फैलाने या दोबारा साझा करने वालों के खिलाफ भी रोक लगनी चाहिए। क्या है पूरा मामला कैरी मिनाटी एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं, जिनके यूट्यूबर चैनल में 45.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वो अपने चैनल पर सेलेब्स और पॉपुलर पर्सनालिटी का मजाक उड़ाते या उनके स्पूफ वीडियो पोस्ट करते हैं। हाल ही में उन्होंने करण जौहर को मॉक करते हुए उनके पॉपुलर चैट शो कॉफी विद करण का स्पूफ वीडियो बनाया, जिसका टाइटल था कॉफी विद जलन। करण जौहर की तरह तैयार हुए कैरी मिनाटी ने वीडियो में बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए आपत्तिजनक कमेंट्स किए। इसमें करण के अलावा रेसलर खली, रणवीर सिंह और सलमान खान की भी नकल कर आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल की गई। वीडियो जारी होने के बाद करण जौहर ने इस पर आपत्ति जताते हुए मुंबई की एक कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट के आदेश के बाद कैरी मिनाटी ने तो अपने चैनल ने वो वीडियो डिलीट कर दिया है, हालांकि अन्य चैनल्स पर अब भी वो वीडियो मौजूद है। जबकि आदेश में साफ कहा गया है कि वीडियो सर्कुलेट करने पर भी कार्रवाई हो सकती है।
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